उत्तराखंड के क्वारंटाइन सेंटर में नहीं हो रहा केंद्र की गाइडलाइन का पालन
Dehradun: क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली को लेकर दायर अलग-अलग याचिकाओं पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान निगरानी कमेटियों ने सुझाओं में कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। कोविड अस्पतालों में स्टाफ की कमी भी बनी हुई है। जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से अगले बुधवार तक इस संबंध में जवाब पेश करने को कहा। साथ ही कहा कि कोर्ट अब कोविड से संबंधित समस्याओं की सुनवाई जिलेवार करेगी। वहीं सभी कमेटियों से अपने सुझाव सोमवार तक पेश करने को कहा गया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, देहरादून निवासीसच्चिदानंद डबराल ने क्वारंटाइन सेंटर और कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर अलग अलग जनहित याचिका दायर की थी। पूर्व में बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। जिसमें माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं।
सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसका संज्ञान लेकर कोर्ट ने अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिये जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटी गठित करने के आदेश देने के साथ सुझाव मांगे थे।